सऊदी अरब में कार खरीदने के लिए सऊदी नागरिकों को बतक़ा (सऊदी आईडी) और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जबकि प्रवासियों (Expats) को वैध इक़ामा, सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस, GOSI प्रमाणपत्र, सैलरी सर्टिफिकेट, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मालिकाना हक ट्रांसफर के लिए दोनों पक्षों की आईडी, वैध इस्तिमारा, इंश्योरेंस, और फ़हस (Fahas) ज़रूरी है। Carly से कार खरीदते समय, Carly की टीम सारी पेपरवर्क संभालती है — आपको बस अपने दस्तावेज़ देने होंगे।
इस गाइड में क्या है
- नकद खरीद के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- फ़ाइनेंस (लोन) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- प्रवासियों (Expats) के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
- मालिकाना हक ट्रांसफर के लिए दस्तावेज़
- कार बेचने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- अबशर (Absher) पर ट्रांसफर कैसे करें
- दस्तावेज़ चेकलिस्ट — एक नज़र में
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. नकद खरीद के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
अगर आप कार नकद (कैश) में खरीद रहे हैं, तो दस्तावेज़ों की ज़रूरत सबसे कम होती है। यह सबसे तेज़ तरीका है।
सऊदी नागरिक — नकद खरीद
- सऊदी आईडी (بطاقة الهوية / बतक़ा)
- वैध सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस
बस! इन दो दस्तावेज़ों से आप नकद में कार खरीद सकते हैं। Carly पर नकद खरीद पर आपको 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है (50 किलोमीटर से कम अतिरिक्त माइलेज की शर्त पर)।
प्रवासी (Expat) — नकद खरीद
- वैध इक़ामा (निवास परमिट) — एक्सपायर नहीं होनी चाहिए
- वैध सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस
प्रवासियों के लिए भी नकद खरीद सबसे आसान है। आपकी इक़ामा वैध होनी चाहिए — एक्सपायर इक़ामा पर कार का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होगा।
2. फ़ाइनेंस (लोन) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
कार फ़ाइनेंस (लोन) के लिए ज़्यादा दस्तावेज़ चाहिए क्योंकि बैंक या फ़ाइनेंस कंपनी को आपकी आय और क्रेडिट हिस्ट्री वेरिफाई करनी होती है।
सऊदी नागरिक — फ़ाइनेंस
- सऊदी आईडी (बतक़ा)
- वैध सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस
- सैलरी सर्टिफिकेट (एम्प्लॉयर से — ताज़ा, 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं)
- बैंक स्टेटमेंट (पिछले 3 महीने)
- SIMAH रिपोर्ट (बैंक खुद निकालता है — आपको कुछ नहीं करना)
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प्रवासी (Expat) — फ़ाइनेंस
- वैध इक़ामा (कम से कम 3-6 महीने की वैधता बाकी)
- वैध सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस
- GOSI प्रमाणपत्र (General Organization for Social Insurance — यह साबित करता है कि आप कानूनी रूप से काम कर रहे हैं)
- सैलरी सर्टिफिकेट (एम्प्लॉयर से — ताज़ा)
- बैंक स्टेटमेंट (पिछले 3 महीने)
- एम्प्लॉयर का पत्र (कुछ बैंकों के लिए — नौकरी की अवधि और सैलरी कन्फर्म करता है)
Carly पर: Carly के 12+ फ़ाइनेंस पार्टनर (अल राजही बैंक, रियाद बैंक, अल इनमा, और अन्य) हैं। आप अपने दस्तावेज़ Carly पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं — Carly की टीम सबसे अच्छा ऑफर खोजती है और सारी पेपरवर्क संभालती है। Carly फ़ाइनेंस देखें →
3. प्रवासियों (Expats) के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, और अन्य प्रवासियों को कुछ अतिरिक्त बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
GOSI प्रमाणपत्र — क्या है और कैसे मिलता है?
GOSI (General Organization for Social Insurance) प्रमाणपत्र सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है फ़ाइनेंस के लिए। यह साबित करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए सोशल इंश्योरेंस में योगदान कर रहा है — यानी आप कानूनी रूप से काम कर रहे हैं।
GOSI प्रमाणपत्र कैसे निकालें: GOSI वेबसाइट (gosi.gov.sa) पर लॉगिन करें, “Certificates” सेक्शन में जाएँ, और “Salary Certificate” डाउनलोड करें। यह अरबी और अंग्रेज़ी दोनों में आता है।
इक़ामा वैधता — कितनी बाकी होनी चाहिए?
ज़्यादातर बैंक चाहते हैं कि आपकी इक़ामा कम से कम 3 महीने और वैध हो। कुछ बैंक 6 महीने माँगते हैं। लोन अवधि इक़ामा की वैधता से ज़्यादा नहीं हो सकती — लेकिन इक़ामा रिन्यू होने पर लोन जारी रहता है।
सैलरी ट्रांसफर
कुछ बैंक चाहते हैं कि आपकी सैलरी उनके बैंक में ट्रांसफर हो। फ़ाइनेंस कंपनियाँ (फिनटेक) अक्सर यह शर्त नहीं रखतीं। Carly के पार्टनर में बैंक और फिनटेक दोनों हैं — इसलिए Carly आपके लिए बिना सैलरी ट्रांसफर वाला ऑफर भी खोज सकता है।
4. मालिकाना हक ट्रांसफर के लिए दस्तावेज़
कार खरीदने के बाद मालिकाना हक (Ownership) आपके नाम ट्रांसफर करना ज़रूरी है। यह अबशर (Absher) प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होता है।
ट्रांसफर के लिए ज़रूरी शर्तें और दस्तावेज़
खरीदार (Buyer) के लिए:
- वैध आईडी / इक़ामा
- वैध सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस
- अबशर (Absher) अकाउंट ऐक्टिव
विक्रेता (Seller) के लिए:
- वैध आईडी / इक़ामा
- अबशर (Absher) अकाउंट ऐक्टिव
कार के लिए:
- वैध इस्तिमारा (استمارة / रजिस्ट्रेशन कार्ड) — एक्सपायर नहीं होनी चाहिए
- वैध इंश्योरेंस (तأمين) — न्यूनतम Third Party ज़रूरी
- वैध फ़हस (فحص / Fahas — सरकारी तकनीकी जाँच)
- कोई बकाया ट्रैफिक फाइन नहीं होना चाहिए
- कार पर कोई बैंक लोन बाकी नहीं होना चाहिए (या बैंक से NOC)
Carly से खरीदते समय: Carly से कार खरीदने पर आपको इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। Carly की टीम मालिकाना हक ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया संभालती है — इस्तिमारा, इंश्योरेंस, फ़हस सब Carly चेक करता है। आपको बस अपनी आईडी/इक़ामा और ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा।
5. कार बेचने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
अगर आप सऊदी अरब में अपनी कार बेचना चाहते हैं, तो आपको ये दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
- वैध आईडी / इक़ामा
- कार की इस्तिमारा (आपके नाम पर)
- वैध इंश्योरेंस
- वैध फ़हस (Fahas)
- कोई बकाया ट्रैफिक फाइन नहीं
- अगर कार पर लोन है — बैंक से NOC (No Objection Certificate)
Carly पर कार बेचना
Carly पर आप अपनी कार बेच सकते हैं। प्रक्रिया: Carly वेबसाइट पर अपनी कार की जानकारी दें, Carly टीम आपकी कार का मूल्यांकन करेगी, कीमत पर सहमति होने पर Carly कार खरीद लेता है और आपको भुगतान करता है। Carly पर कार बेचें →
6. अबशर (Absher) पर ट्रांसफर कैसे करें
अबशर सऊदी अरब की सरकारी ऑनलाइन सेवा है जहाँ से कार का मालिकाना हक ट्रांसफर होता है।
स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: विक्रेता अबशर ऐप या वेबसाइट (absher.sa) पर लॉगिन करता है
स्टेप 2: “Vehicle Services” (خدمات المركبات) में जाएँ → “Vehicle Ownership Transfer” (نقل ملكية مركبة) चुनें
स्टेप 3: कार की इस्तिमारा नंबर और खरीदार की आईडी/इक़ामा नंबर दर्ज करें
स्टेप 4: बिक्री की कीमत दर्ज करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें
स्टेप 5: खरीदार को SMS नोटिफिकेशन आता है — खरीदार अपने अबशर अकाउंट से रिक्वेस्ट स्वीकार करता है
स्टेप 6: ट्रांसफर फीस का भुगतान (ऑनलाइन या SADAD से)
स्टेप 7: नई इस्तिमारा जारी — अब कार आपके नाम पर है
ट्रांसफर फीस
ट्रांसफर फीस कार के प्रकार पर निर्भर करती है — आमतौर पर 75-150 रियाल। यह SADAD के ज़रिए ऑनलाइन भुगतान होती है।
ध्यान रखने वाली बातें
अबशर पर ट्रांसफर शुरू करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर चेक करें:
इस्तिमारा वैधता: अगर इस्तिमारा एक्सपायर है, तो पहले इसे रिन्यू करवाएँ। अबशर पर या मुरूर (ट्रैफिक डिपार्टमेंट) में रिन्यू हो सकती है।
इंश्योरेंस: कम से कम Third Party इंश्योरेंस ज़रूरी है। Comprehensive (شامل) इंश्योरेंस ज़्यादा बेहतर है। कई इंश्योरेंस कंपनियाँ ऑनलाइन तुरंत इंश्योरेंस देती हैं।
फ़हस (Fahas): कार का फ़हस वैध होना चाहिए। फ़हस सेंटर पूरे सऊदी अरब में हैं — ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और कार ले जाएँ। फ़हस 80-100 रियाल का होता है।
ट्रैफिक फाइन: कोई भी बकाया फाइन ट्रांसफर रोक सकती है। अबशर पर “My Violations” में चेक करें और SADAD से भुगतान करें।
7. दस्तावेज़ चेकलिस्ट — एक नज़र में
| स्थिति | ज़रूरी दस्तावेज़ |
|---|---|
| नकद खरीद (सऊदी) | सऊदी आईडी + ड्राइविंग लाइसेंस |
| नकद खरीद (Expat) | इक़ामा + ड्राइविंग लाइसेंस |
| फ़ाइनेंस (सऊदी) | सऊदी आईडी + लाइसेंस + सैलरी सर्टिफिकेट + बैंक स्टेटमेंट |
| फ़ाइनेंस (Expat) | इक़ामा + लाइसेंस + GOSI + सैलरी सर्टिफिकेट + बैंक स्टेटमेंट + एम्प्लॉयर लेटर |
| मालिकाना ट्रांसफर | दोनों पक्षों की आईडी + इस्तिमारा + इंश्योरेंस + फ़हस + कोई फाइन नहीं |
| कार बेचना | आईडी + इस्तिमारा + इंश्योरेंस + फ़हस + कोई फाइन नहीं + बैंक NOC (अगर लोन है) |
8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सऊदी अरब में कार खरीदने के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
नकद खरीद के लिए सिर्फ आईडी/इक़ामा और ड्राइविंग लाइसेंस। फ़ाइनेंस के लिए इसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, और GOSI (Expats के लिए) भी चाहिए।
क्या एक्सपायर इक़ामा पर कार खरीद सकते हैं?
नहीं। कार का मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए वैध इक़ामा ज़रूरी है। पहले इक़ामा रिन्यू करवाएँ, फिर कार खरीदें।
GOSI प्रमाणपत्र कहाँ से मिलता है?
GOSI वेबसाइट (gosi.gov.sa) या GOSI ऐप से। लॉगिन करें → Certificates → Salary Certificate डाउनलोड करें। यह तुरंत मिल जाता है।
फ़हस (Fahas) क्या है और क्यों ज़रूरी है?
फ़हस सऊदी अरब की सरकारी तकनीकी जाँच है जो हर कार को पास करनी होती है। यह कार की सुरक्षा और रोड-वर्दीनेस चेक करती है। मालिकाना हक ट्रांसफर के लिए वैध फ़हस ज़रूरी है। Carly पर हर कार पहले से 150 पॉइंट जाँच से गुज़रती है जो फ़हस से कहीं ज़्यादा विस्तृत है।
Carly पर दस्तावेज़ कैसे जमा करें?
Carly वेबसाइट या ऐप पर अपने दस्तावेज़ की फोटो अपलोड करें। Carly की टीम वेरिफिकेशन करती है और आगे की प्रक्रिया संभालती है। आपको बैंक या ट्रैफिक डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं।
मालिकाना हक ट्रांसफर में कितना समय लगता है?
अबशर पर ट्रांसफर आमतौर पर 24-48 घंटे में हो जाता है। दोनों पक्षों को अबशर पर एक्सेप्ट करना होता है। Carly से खरीदते समय, Carly की टीम यह प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करती है।
ट्रैफिक फाइन बाकी हो तो क्या होगा?
बकाया ट्रैफिक फाइन होने पर मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होगा। पहले सभी फाइन चुकाएँ (अबशर या SADAD से), फिर ट्रांसफर करें।
क्या बिना सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस के कार खरीद सकते हैं?
तकनीकी रूप से कार का मालिकाना हक आपके नाम हो सकता है, लेकिन बिना ड्राइविंग लाइसेंस आप कार चला नहीं सकते। फ़ाइनेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है।
सभी जानकारी अप्रैल 2026 तक अपडेटेड है। नियम और शर्तें बदल सकती हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए absher.sa और gosi.gov.sa देखें।
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